Apply New Rashan Card नया राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें

 

नया राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिस व्यक्ति का नाम किसी राशन कार्ड में शामिल नहीं है उसके निवास स्थान के तहसील कार्यालय में खाद्यान्न वितरण कार्यालय या राशन नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालय में किया जाना चाहिए।

यह आवेनदन ऑनलाईन उपलब्ध है. सेतू सुविधा केंद्र याने CSC केंद्र मे यह आवेदन ऑनलाईन किया जाता है. और उन्ही के माध्यम से वह आवेदन राशन कार्ड विभाग मे जमा किया जाता है

ये आवेदन में पूरा नाम, पता, उम्र, परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, संबंध आदि भरने के बाद आपूर्ति निरीक्षक/राशन निरीक्षक पुष्टि करता है कि जानकारी सही है या नहीं। ऐसे व्यक्ति को सत्यापन के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाता है कि सत्यापन विवरण सही है।

आवश्यक दस्तावेज

यदि पिछले राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया है तो यह तहसीलदार, खाद्य वितरण अधिकारी का नाम हटाने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

यदि आपके पास अपना घर है तो घर के स्वामित्व का प्रमाण, लाइट बिल, बैंक पासबुक, टेलीफोन / मोबाइल बिल भी आवश्यक है।

फोटो पहचान पत्र के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आवंटन पत्र या आधार कार्ड जैसे किसी एक प्रमाण को स्वीकार किया जाता है।

मकान मालिक के सहमति पत्र का झेरॉक्स और किरायेदारों के लिए मकान मालिक का लाइट बिल और किरायेदारी समझौता प्रतीज्ञापत्र आवश्यक है।

राशनकार्ड के लिए पात्रता

राशन ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के दौरान सरकार द्वारा जारी किये गए पात्रता मापदंडो का होना अति आवश्यक है. अतः राशन कार्ड हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए सभी मापदंडो को पूरा करते है तो ही नई राशन कार्ड फॉर्म के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 

भारत का हर नागरिक राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है वो राज्य का स्थायी निवासी हो.

आवेदक कर्ता के पास किसी दुसरे राज्य का राशन कार्ड न हो.

APL, BPL, AAY राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले नागरिक सरकार द्वारा तय किये गए दिशा-निर्देश के अंतर्गत आते हों.

जो भी घर का मुखिया हो या जिसके नाम पर राशन कार्ड बनाया जा रहा हो उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो.

परिवार के किसी भी सदस्य का नाम दो राशन कार्ड में न हो. (अगर एक सदस्य का नाम दुसरे राशन कार्ड में जुडवाना है तो पहले से जुड़े दुसरे राशन कार्ड में से नाम को कटवाना होगा.)

अगर परिवार में किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है किन्तु उनके नाम पर राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता.

राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में लगने वाले दस्तावेज 

  • राशन कार्ड मे समावेश करणे वाले सब सदस्य की आधार कार्ड झेरॉक्स
  • पुराणे राशन कार्ड की झेरॉक्स
  • पत्नी का मायकेसे नाम हटवाने का प्रमाण पत्र 
  • बछो के जन्म प्रमाण पत्र
  • घर टॅक्स पावती
  • बँक पास बुक की झेरॉक्स
  • आवेदक का फोटो

Ration Card Online/Offline Apply करते है तो नीचे दिए गए जरुरी दस्तावेजों को अपने साथ जरुर रखें.

आवेदक तथा आवेदक के परिवार का राशन कार्ड 
अगर पहले से राशन कार्ड बना हुआ है और नया राशन कार्ड बनवाना या नवीनीकरण कराना चाहते है तो पुराना राशन कार्ड साथ रखे.

पते का कोई भी एक दस्तावेज (जैसे की,आधार कार्ड, वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि)

घर के मुखिया का पासपोर्ट साइज़ फोटो 

सही तरीके से भरा हुआ आवेदन फॉर्म

बैंक पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति (जिसमे की IFSC कोड, बैंक डिटेल हो)

आय सम्बंधित जानकारी हेतु आय प्रमाण पत्र 

जाति प्रमाण पत्र 
पहचान हेतु पैन कार्ड, आधार कार्ड

नई राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन 

नई राशन कार्ड अप्लाई :- 

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए के नागरिक दो तरीको से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं. 
पहला तरीका जो की एक ऑफलाइन तरीका है, जिसमे आपको राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड करना होगा. फिर उसको आप अपने नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय में जाकर जमा कर सकते है.

दूसरा तरीका है ऑनलाइन तरीका जिसमें आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते है. अतः ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके नीचे बताये गए उन्हें क्रमशः पालन करें.

नए राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 
नई राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन:- 
नई राशन कार्ड फॉर्म को डाउनलोड कर के अथवा ई मित्र केंद्र से प्राप्त करके ही राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए कर सकते है. अतः नीचे बताये गए  राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से फॉलो करें.

चरण 1 :-  सर्वप्रथम राशन कार्ड फॉर्म को डाउनलोड करें 

 
➢  सबसे पहले आपको राशन कार्ड के लिए आवेदन हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते. या इस दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते है.

➢ इसके अतिरिक्त अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड नहीं कर सकते है तो किसी भी नजदीकी ई-मित्र अथवा राशन वितरण केंद्र से फॉर्म को ले सकते है.

चरण 2 :-  फॉर्म डाउनलोड करने के बाद राशन कार्ड के प्रकार का चुनाव करें 
➢ राशन कार्ड के आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद उसमे APL श्रेणी राशन कार्ड फॉर्म तथा BPL, AAY एवं स्टेट BPL श्रेणी का चुनाव करना होगा.

चरण 3 :- फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें
➢ राशन कार्ड के प्रकार को चयनित करने के बाद उसमे पूछे गए सभी जानकारियों को बहुत ही सावधानी तरीके से भरें. 

चरण 4 :- दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें.
➢ फॉर्म को विधिवत तरीके से भरने के बाद उसमे दिए गए दिशा-निर्देशो के अनुसार जरुरी दस्तावेजों को जोड़ दें. ध्यान रहे जो भी दस्तावेज संलग्न कर रहे है उसकी छायाप्रति स्पष्ट हो ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न आये.

चरण 5 :- ई-मित्र या सीएससी सेंटर/ राशन कार्ड कार्यालय में फॉर्म को जमा करें.
➢ फॉर्म को भरकर तथा उसके साथ जरुरी दस्तावेजों को जोड़कर आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर फॉर्म को जमा करना होगा. 

चरण 6 :- सत्यापन प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रेशन/आवेदन नंबर प्राप्त करें 
➢ अंतिम प्रक्रिया में आप जो आवेदन फॉर्म को जमा करेंगे वो राशन कार्ड कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा. सत्यापन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जायेगा, जिससे की आप अपने राशन कार्ड की स्थिति (स्टेटस) को ऑनलाइन चेक कर सकते है. अतः राशन कार्ड के रजिस्ट्रेशन संख्या को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे.


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